tibet.net, ०९ अगस्त, २०२१
०५ अगस्त को ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पायने ने घोषणा की कि उनकी सरकार ‘अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के गंभीर कृत्यों के अपराधियों’ को कानून के दायरे में लाने के लिए देश के स्वायत्त प्रतिबंध कानूनों में ‘सुधार और आधुनिकीकरण’ करेगी।
ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रतिबंध से ‘देश-आधारित’ स्वायत्त ढांचे को एक बड़ा समर्थन मिलेगा, जो वर्तमान में अन्य देशों पर केवल वित्तीय परिणामों या अन्य प्रतिबंध ही लगाता है। नया प्रस्ताव सरकार को सभी प्रकार के कृत्यों में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दे देगा। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किन कृत्यों के लिए संबंधित व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर सजा भुगतनी होगी।
आचरण संबंधी जिन विषयों पर ये प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं, उनमें ‘सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रसार, घोर मानवाधिकार उल्लंघन, दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधि और गंभीर भ्रष्टाचार’ के मामले शामिल होंगे। मंत्री ने कहा कि नए उपायों से ऑस्ट्रेलिया को ‘लक्षित वित्तीय प्रतिबंध और यात्रा प्रतिबंध’ लगाने का भी अधिकार मिल जाएगा। जहां भी ऐसा होता है, इस तरह के आचरण में जान-बूझकर शामिल होने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ यात्रा प्रतिबंध लगाने का अधिकार सरकार के पास होगा।
यह बयान दिसंबर २०२० की विदेश मामलों की संसदीय समिति की रिपोर्ट पर सरकार की प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में आया, जिसमें सरकार को कानून पारित करने की सिफारिश की गई थी।
इन महत्वपूर्ण सुधारों और संसोधनों के साथ मौजूदा ‘स्वायत्त प्रतिबंध अधिनियम २०११’ में संशोधन इस वर्ष के अंत तक होने वाले हैं।
ऑस्ट्रेलिया में तिब्बत सूचना कार्यालय या ऑफिस ऑफ़ तिब्बत के प्रतिनिधि कर्मा सिंगे ने कहा, ‘यह वास्तव में एक स्वागत योग्य कदम है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार अमेरिका, कनाडा और कुछ अन्य लोकतांत्रिक और स्वतंत्रता-प्रेमी देशों की तरह का मैग्निट्स्की-कानून बनाने पर विचार कर रही है और यह एक मजबूत और सीसीपी जैसे सत्तावादी शासन को स्पष्ट संदेश देनेवाला होगा।